दिनांक 25-03-2020 से 21 दिनोंं के लिए तालाबंदी पर सरकारी दिशानिर्देश:
देश में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के
मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित सरकारों तथा राज्य/केंद्रीय
प्राधिकरणों द्वारा उठाये गए कदमों पर दिशानिर्देश।
(भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40-3/2020-डी दिनांक
24 मार्च 2020 के अनुलग्नक के अनुसार)
1. भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ
कार्यालय और सार्वजनिक निगम बन्द रहेंगे। लेकिन, इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र
पुलिस बल, राज़कोष (ट्रेजरी), सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित), आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन
एवं ट्रांसमिशन इकाईयां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना
केंद्र (एनआईसी), खतरनाक स्थिति की पूर्व सूचना देने वाली
एजेंसियां शामिल नहीं होंगे।
2. राज्य/केंद्र शासित सरकारों के कार्यालय, इनके स्वायत्त
निकाय, निगम आदि बन्द
रहेंगे। लेकिन, इनमें (क). पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और
आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, और जेल; (ख). जिला प्रशासन और राजकोष (ट्रेज़री); (ग). बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था (सैनिटेशन) ; (घ). नगरपालिका निकाय (केवल अत्यावश्यक सेवाओं जैसे सफाई व्यवस्था
(सैनिटेशन), पानी की आपूर्ति से
संबंधित कर्मचारिी आदि) शामिल नहीं होंगे।
3. उपर्युक्त पैरा 1 और 2 में
दिए गए कार्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ काम करेंगे। सभी अन्य
कार्यालय केवल घर से काम जारी रख सकते हैं।
4. सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल
और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, इनमें उत्पादन करने वाली तथा वितरण करने वाली इकाईयां
जैसे डिस्पेंसरी, कैमिस्ट
और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, प्रयोगशालाएं
(लैबोरेट्रीज़), क्लिनिक्स, नर्सिंग
होम, एंबुलेंस आदि काम करते रहेंगे। सभी चिकित्सा
कर्मचारियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सहयोगी सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी।
5. वाणिज्यिक
और निजी प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे, लेकिन निम्नलिखित खुले रहेंगे:-
(क). दुकानें
जिनमें राशन की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आने वाली), खाने के सामान,
राशन, फल, सब्जी, डेयरी तथा मिल्क बूथ, मीट और मछली, पशु चारे की दुकानें शामिल हैं, खुली रहेंगी। हालांकि, लोगों को घरों से बाहर कम निकलना पड़े इसके लिए जिला प्राधिकरण होम
डिलीवरी को प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।
(ख). बैंक, बीमा कार्यालय, और एटीएम।
(ग). प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया।
(घ). दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं,
प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी समर्थित सेवाएं (अत्यावश्यक
सेवाओं के लिए)। जहां तक संभव होगा घर से काम किया जाएगा।
(ड.). सभी अत्यावश्यक
सामान की डिलीवरी जिसमें भोजन, दवाईयां, ई-कॉमर्स के माध्यम से चिकित्सा उपकरण।
(च). पैट्रोल
पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल तथा गोदाम।
(छ). बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाईयां तथा
सेवाएं।
(ज). भारतीय
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा यथा अधिसूचित केपिटल और डेब्ट बाजार।
(झ). कोल्ड स्टोरेज़ और भंडारगृह सेवाएं।
(´). निजी
सुरक्षा सेवाएं।
सभी अन्य प्रतिष्ठान केवल घर से काम करेंगे।
6. औद्योगिक
प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। लेकिन, इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:-
(क). अत्यावश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकाईयां।
(ख). उत्पादन
इकाईयां, जिनके लगातार काम करने
की आवश्यकता होगी। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
7. सभी परिवहन
सेवाएं – हवाई जहाज, रेलगाड़ी, रोडवेज़ स्थगित रहेंगी। लेकिन, इनमें निम्नलिखित
शामिल नहीं होंगे:-
(क). केवल अत्यावश्यक सामान की ढुलाई के लिए काम
आने वाले परिवहन वाहन।
(ख). अग्निशमन, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं वाले परिवहन वाहन।
8. आतिथ्य
(हॉस्पिटेलिटी) सेवाएं स्थगित रहेंगी। लेकिन, इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:-
(क). ऐसे होटल, होमस्टेज़, लॉज
और मोटेल जिनमें पर्यटक और तालाबंदी (लॉकडाउन) के कारण फंसे लोग, मेडिकल और इमरजेंसी स्टाफ, हवाई तथा समुद्री क्रू
(चालक दल) के लोग निवास कर रहे हों।
(ख). क्वॉरन्टीन (अलग-थलग रखने वाली) वाली सुविधाओं के लिए इस्तेमाल
किए जा रहे/चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान।
9. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे।
10. सभी पूजा-स्थल
जनता के लिए बन्द रहेंगे। किसी धार्मिक सभा/समागम की अनुमति नहीं होगी।
11. सभी
सामाजिक/राजनीतिक/स्पोटर्स/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक
कार्यक्रम/जमावड़े बन्द रहेंगे।
12. अंतिम संस्कारों
के मामले में, बीस से अधिक लोगों
को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
13. दिनांक 15.02.2020
के बाद भारत में पहुंचने वाले सभी लोग और ऐसे सभी लोग जिन्हें स्वास्थ्य
देखभाल कर्मचारियों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा निर्णय की गई
अवधि के लिए घर/संस्थागत क्वॉरन्टीन (अलग-थलग रखने वाली) में रहेंगे। यदि वे ऐसा
नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14. जहां कहीं ऊपर पैरा
13 में की गई व्यवस्था में किसी को छूट दी जाती है तो संगठन/कर्मचारी यह अवश्य
सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह के
अनुसार कोविड-19 वायरस के प्रति जरूरी सावधानियां बरती जाएं और सामाजिक दूरी के
उपायों का पालन किया जाए।
15. इन नियंत्रण उपायों
को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तत्संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकारों/न्यायाधिकारों
में घटना कमांडरों (इनसिडेंट कमांडर्स) के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात
करेंगे। घटना कमांडर अपने-अपने क्षेत्राधिकारों/न्यायाधिकारों
में इन उपायों के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी अन्य लाइन विभाग
कर्मचारी इन घटना कमांडरों के निदेशों पर कार्य करेंगे। घटना कमांडर स्पष्ट किए गए
अत्यावश्यक आवागमन के लिए पास (आज्ञापत्र) जारी करेगा।
16. सभी लागू करने वाले
प्राधिकारी (एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़) इस बात का ध्यान रखें कि ये सख्त प्रतिबंध मूल
रूप से जनता के आवागमन से संबंधित हैं, अत्सावश्यक सामान का
आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
17. घटना कमांडर विशेष रूप
से यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे (हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर)
में वृद्धि करने और विस्तार करने के लिए संसाधन, कामगार (वर्कर्स) और
सामग्री लाने के सभी प्रयास जारी रहेंगे और इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं की जाए।
18. यदि कोई व्यक्ति इन
नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60
के उपबंधों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
19. ऊपर दिए गए नियंत्रण
उपाय देश के सभी भागों में दिनांक 25-03-2020 से 21 दिनों की अवधि तक लागू रहेंगे।
[जनहित में अनूदित (अंग्रेज़ी-हिंदी)]
(सुनील भुटानी)
लेखक-अनुवादक-संपादक-प्रशिक्षक
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