देश में लॉकडाउन-5 (अनलॉक-1) संबंधी दिशानिर्देश : एक नज़र
में
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 30 मई 2020
के माध्यम से देश में लॉकडाउन-5 संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। वास्तव में, यह लॉकडाउन-5 न होकर, देश में लॉकडाउन से बाहर आने की दिशा में पहला कदम है। इसलिए इसे Guidelines for Phased Re-opening (Unlock-1) कहा गया है। आइए, इन दिशानिर्देशों पर एक नज़र डालते हैं:-
(1). कंटेनमेंट
जोन्स (संरोधन क्षेत्र) से बाहर के क्षेत्रों में सभी प्रकार की गतिविधियों के
लिए अनुमति दे दी गई है। लेकिन, निम्नलिखित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर्स (मानक परिचालन
प्रक्रियाएं) यानि एस.ओ.पी. तैयार किए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखा
जा सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। हम सभी को इन एसओपी का पालन करना
होगा:
1. पहले चरण में, 8 जून 2020 से (1) धार्मिक स्थानों/पूजा स्थलों को जनता
के लिए खोल दिया जाएगा, (2) होटल, रेस्टोरेंट आदि, और (3) शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। इसके लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड
ऑपरेटिव प्रोसिजर्स (मानक परिचालन प्रक्रियाएं) यानि एस.ओ.पी. तैयार किए जाएंगे
2. दूसरे चरण में, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श के बाद
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएंगे। इसके लिए, राज्य सरकारें/केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन संस्थानों
के स्तर पर अभिभावकों और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों से परामर्श कर सकते
हैं। इन परामर्श प्रक्रियाओं से निकलने वाले परिणाम के आधार पर, जुलाई 2020 में इन संस्थानों को दोबारा खोलने का फैसला
किया जाएगा।
3. तीसरे चरण में, स्थिति के मूल्यांकन करने के आधार पर, (1) यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, (2) मेट्रो रेल, (3) सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल एवं इस तरह के अन्य स्थान और (4)
सामाजिक, राजनीतिक, स्पोटर्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति देने पर फैसला किया जाएगा।
(2). कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी निम्नलिखित
राष्ट्रीय निदेशों का पहले की तरह पूरे देश में पालन करते रहना होगा:
1. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) के दौरान फेस कवर
(मास्क आदि) पहनना होगा।
2. सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को
कम से कम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाये रखनी होगी।
3. बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा
होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन, शादी संबंधी समारोहों में अधिकतम 50 मेहमान शामिल हो सकते हैं। अंत्येष्टि
के अवसर पर अधिकतम 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
4. सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना देना
होगा।
5. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का उपभोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
6. जहां तक संभव होगा घर से काम करने की पद्धति
अपनाई जानी चाहिए।
7. कार्यालयों, कार्यस्थलों, दूकानों, बाज़ारों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों
में काम के घंटों में अंतर रखा जाएगा।
8. सभी प्रवेश और निकास द्वारों तथा
कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सेनिटाइजर का इंतजाम करना होगा।
9. संपूर्ण कार्यस्थलों और ऐसे स्थानों
की बार-बार सफाई करनी होगी जहां लोग आते-जाते हैं और उनके हाथ ऐसे स्थानों को
छूते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि।
10. सभी कार्यस्थलों पर कामगारों के
बीच पर्याप्त दूरी रखनी होगी, दो शिफ्ट और भोजनावकाश के बीच पर्याप्त अंतर रखना होगा।
(3). रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से
अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस अवधि के दौरान, अनिवार्य गतिविधियां जारी रहेंगी।
(4). लॉकडाउन 30 जून 2020 तक केवल
कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की सीमारेखा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा
निर्धारित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति
होगी।
(5). राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र
स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर किन्हीं गतिविधियों पर
प्रतिबंध लगा सकते हैं।
(6). लोग और सामान एक राज्य से दूसरे
राज्य में जा सकेंगे। ऐसे आवागमनों के लिए, अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, यदि राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लोगों के
आने-जाने को विनियमित किए जाने का प्रस्ताव कर सकता है। किसी भी तरह की रोक के
बारे में पहले से लोगों को बताना होगा।
(7). यात्री ट्रेनों और श्रमिक स्पेशल
ट्रेनों द्वारा आवाजाही, घरेलू यात्री हवाई यात्रा, देश से बाहर फंसे भारत के लोगों की आवाजाही, विदेशी लोगों की निकासी और भारतीय नाविकों का आना-जाना
पहले से जारी किए गए एसओपी के अनुसार विनियमित किया जाता रहेगा।
(8). 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह
सलाह दी जाती है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें अन्यथा घर पर ही रहें।
(9). ‘आरोग्य सेतु’ एप्प का इस्तेमाल करें।
(10). कोई भी राज्य/केंद्र शासित
क्षेत्र आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों को कमजोर नहीं करेंगे।
(11). इन उपायों का उल्लंघन करने वाले
किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के उपबंधों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आदि के
अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सुनील भुटानी
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