New Pension System
Pension Plans provide financial security &
stability during old age when people don’t have a regular source of income. To
provide social security to more citizens the Government of India has started
the National Pension System. Government of India established Pension Fund
Regulatory & Development Authority (PFRDA) on 10th October 2013 to develop
& regulate pension sector in the country. The National Pension System
(NPS) was launched in 1st January, 2004 with the objective of providing
retirement income to all the citizens. With effect from 1st May 2009, NPS has
been provided for all citizens of the country including the unorganised sector
workers on voluntary basis. Additionally, Central Government launched a
co-contributory pension scheme, ‘Swavalamban Scheme’ in the Union Budget of
2010-11, under which the Government will contribute a sum of ` 1,000 to each eligible NPS subscriber who contributes a minimum of ` 1,000 & maximum ` 12,000 per annum. The NPS is structured in 2
tiers. A Tier-1 account is a basic retirement pension account available to all
citizens from 1 May 2009. It does not permit withdrawal of funds before
retirement. A Tier-2 account is a prospective payment system account that
permits some withdrawal of pension prior to retirement under exceptional circumstances,
usually related to the provision of health care.
नई पेंशन प्रणाली
पेंशन योजनाएँ वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा तथा स्थायित्व प्रदान
करती हैं जब लोगों के पास आय का नियमित स्रोत नहीं होता है। ज्यादा नागरिकों को
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय
पेंशन प्रणाली की शुरूआत की है। भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र को विकसित
तथा विनियमित करने के लिए 10 अक्तूबर 2013 को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की
स्थापना की थी। सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
(एनपीएस) की शुरूआत की गई थी। एनपीएस असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी
नागरिकों को 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2010-11 के केंद्रीय बजट
में ‘स्वावलंबन योजना‘ नाम से एक सह-अंशदायी पेंशन योजना की शुरूआत की है जिसमें
सरकार ऐसे प्रत्येक पात्र एनपीएस अंशदाता के लिए रु0 1,000 राशि का योगदान
देगी जो प्रतिवर्ष न्यूनतम रु0 1,000 और अधिकतम रु0 12,000 का योगदान करेगा। एनपीएस को 2 टियर में तैयार
किया गया है। टियर-1 खाता सभी नागरिकों को 1 मई 2009 से उपलब्ध मूल
सेवानिवृत्ति पेंशन खाता है। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले निधियाँ निकालने की
अनुमति नहीं होती है। टियर-2 खाता एक भावी भुगतान
प्रणाली खाता है जो आपवादिक परिस्थितियों, सामान्यतः स्वास्थ्य
देखभाल के प्रावधान से संबंधित, के अधीन सेवानिवृत्ति से
पहले पेंशन के कुछ आहरण की अनुमति प्रदान करता है।
टिप्पणी: उपर्युक्त
अनुवाद के संबंध में सुझाव/सुधार/संशोधन/टिप्पणी आदि आमंत्रित हैं।
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