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Monday, 17 February 2020

PRACTICAL TRANSLATION EXERCISE - 03 (17-02-2020)

PRACTICAL TRANSLATION EXERCISE - 03 (17-02-2020)



TDS: Tax deducted at source (TDS), as the very name implies aims at collection of revenue at the very source of income. It is essentially an indirect method of collecting tax which combines the concepts of “pay as you earn” and “collect as it is being earned.” Its significance to the government lies in the fact that it prepones the collection of tax, ensures a regular source of revenue, provides for a greater reach and wider base for tax. At the same time, to the tax payer, it distributes the incidence of tax and provides for a simple and convenient mode of payment.


Lease: A legal document outlining the terms under which one party agrees to rent property from another party. A lease guarantees the lessee (the renter) use of an asset and guarantees the lessor (the property owner) regular payments from the lessee for a specified number of months or years. Both the lessee and the lessor must uphold the terms of the contract for the lease to remain valid.


E-FILING: Electronic tax filing, or e-filing, is a system for submitting tax documents to a revenue service electronically, often without the need to submit any paper documents. E-filing has manifold benefits; the taxpayer can file a tax return from the comfort of home, at any convenient time, once the tax agency begins accepting returns. E-filing saves the tax agency time and money, because the tax data is transmitted directly into its computers, significantly reducing the possibility of keying and input errors.


NOTE: Hindi translation of above paragraphs will be posted (under Comments box) in next 1-2 days, till then you translate the above text in Hindi and share in the Comments box. 


(सुनील भुटानी)

लेखक एवं अनुवादक
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1 comment:

  1. टीडीएस: स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), जैसाकि नाम ही आय के स्रोत पर कटौती पर राजस्‍व के संग्रहण को ध्‍वनित करता है। यह अनिवार्य रूप से कर संग्रहण की एक अप्रत्‍यक्ष पद्धति है जो ‘’जैसा आप कमाएं वैसे ही अदायगी करें’’ और ‘’संग्रहीत करें क्‍योंकि यह अर्जित किया जा रहा है’’ की अवधारणाओं का संयोजन है। यह इस तथ्‍य में सरकार के लिए महत्‍वपूर्ण है कि यह कर संग्रहण को समय से पहले कर देता है, राजस्‍व का नियमित स्रोत सुनिश्चित करता है, कर के लिए बृहत् पहुँच और व्‍यापक आधार उपलब्‍ध करवाता है। उसी समय, करदाता को, यह कर का भार वि‍तरित करता है और भुगतान का सरल तथा सुविधाजनक तरीका उपलब्‍ध करवाता है।


    पट्टा: एक कानूनी दस्‍तावेज़ जिसमें उन शर्तों की रूपरेखा होती है जिसके अधीन एक पक्ष दूसरे पक्ष से संपत्ति किराये पर लेने के लिए सहमत होता है। पट्टा पट्टेधारी (किरायेदार) को किसी संपत्ति का उपयोग करने की गारंटी देता है और पट्टादाता (संपत्ति का मालिक) को विनिर्दिष्‍ट महीनों अथवा वर्षों के लिए पट्टाधारी से नियमित भुगतानों की गारंटी देता है। पट्टाधारी और पट्टादाता दोनों को पट्टा वैध बनाए रखने के लिए अनुबंध की शर्तों को अवश्‍य बनाए रखना होगा।


    ई-फाइलिंग: इलैक्‍ट्रोनिक कर फाइलिंग, अथवा ई-फाइलिंग, प्राय: कोई कागज़ दस्‍तावेज़ जमा करने की जरूरत के बिना राजस्‍व सेवा को इलैक्‍ट्रोनिक रूप से कर दस्‍तावेज़ जमा करने की प्रणाली है। ई-फाइलिंग के कई लाभ हैं, करदाता किसी भी सुविधाजनक समय पर आसानी से घर विवरणी जमा कर सकता है, जब एक बार कर एजेंसी विवरणियाँ स्‍वीकार करना शुरू कर देती है। ई-फाइलिंग से कर एजेंसी के समय तथा धन की बचत होती है, क्‍योंकि कर आंकड़े सीधे उनके कंप्‍यूटरों में पहुँच जाते हैं, इससे कुंजीयन तथा आगत त्रुटियाँ होने की संभावना भी महत्‍वपूर्ण रूप से कम हो जाती है।

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